DL Service: ड्राइविंग लाइसेंस अब घर बैठे बनाएं! सिर्फ कुछ क्लिक में पूरा होगा ऑनलाइन आवेदन, पूरी प्रक्रिया देखें

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्राप्त करने की प्रक्रिया को आम जनता के लिए काफी सुलभ बना दिया है केंद्र सरकार के 'परिवहन सेवा' (Parivahan Sewa) पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब अपने घर से ही कुछ आसान क्लिक्स के जरिए लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

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DL Service: ड्राइविंग लाइसेंस अब घर बैठे बनाएं! सिर्फ कुछ क्लिक में पूरा होगा ऑनलाइन आवेदन, पूरी प्रक्रिया देखें
DL Service: ड्राइविंग लाइसेंस अब घर बैठे बनाएं! सिर्फ कुछ क्लिक में पूरा होगा ऑनलाइन आवेदन, पूरी प्रक्रिया देखें

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्राप्त करने की प्रक्रिया को आम जनता के लिए काफी सुलभ बना दिया है केंद्र सरकार के ‘परिवहन सेवा’ (Parivahan Sewa) पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब अपने घर से ही कुछ आसान क्लिक्स के जरिए लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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इस डिजिटल पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में लगने वाली लाइनों को कम करना और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की चरणबद्ध ऑनलाइन प्रक्रिय, आवेदकों को मुख्य रूप से दो चरणों से गुजरना होता है, पहले लर्निंग लाइसेंस (LL) और फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस।

पहला चरण: लर्निंग लाइसेंस (LL) के लिए आवेदन

लर्निंग लाइसेंस (LL) एक अस्थायी लाइसेंस होता है, जो परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने से पहले अनिवार्य है।

  •  आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन सेवा (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाएं।
  • होमपेज पर अपने संबंधित राज्य का चयन करें।
  • ‘Learner’s Licence’ टैब के अंतर्गत ‘Apply for Learner’s Licence’ विकल्प चुनें।
  • व्यक्तिगत और पते की जानकारी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज़ (पहचान पत्र, पता प्रमाण, फोटो) स्कैन करके अपलोड करें।
  •  ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।
  •  कई राज्यों में आधार-आधारित प्रमाणीकरण के साथ घर बैठे ही ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट पास करने के बाद, लर्निंग लाइसेंस पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए आवेदन

लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कम से कम एक महीने (30 दिन) बाद और छह महीने की वैधता अवधि के भीतर परमानेंट DL के लिए आवेदन करना होता है।

  • पुनः परिवहन पोर्टल पर जाएं और ‘Apply for Driving Licence’ विकल्प चुनें।
  •  अपना मौजूदा लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
  • आवेदन पत्र पूरा करने के बाद, आपको RTO में प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट (तिथि और समय) बुक करना होगा।
  •  शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।
  • बुक किए गए स्लॉट पर, अपने मूल दस्तावेज़ों और वाहन के साथ RTO पहुंचें और अधिकारी के सामने ड्राइविंग टेस्ट दें।
  •  टेस्ट सफलतापूर्वक पास होने के बाद, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा।

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आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के लिए इन दस्तावेज़ों की डिजिटल प्रतियां (स्कैन कॉपी) तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • पते का प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल)
  • जन्म तिथि का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A, यदि लागू हो)

इस सरल और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, सरकार ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुविधाजनक और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, नागरिक अब बिचौलियों के बिना सीधे आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से यह सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

DL Service Driving Licence Online Apply
Author
niravindia

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